Atal pension yojana: का लाभ कब और किस तरहा प्राप्त होता है ?

Atal pension yojana: अटल पेंशन योजना (एपीवाई), भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु के पश्चात् रु.1000, रु.2000, रु.3000, रु.4000, रु.5000
प्रततमाह की न्यूनतम मातसक पेंशन गारंटी का तवकल्प प्रदान करती है I
अटल पेंशन योजना खाता खोलने के तलए अतभदाता को भारतीय नागररक होना चातहए तथा उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चातहए I
Atal pension yojana:
Atal pension yojana: myscheme
अतभदाता तकसी बैंक शाखा/डाकघर के माध्यम से या बैंक द्वारा प्रदत्त तडतजटल ऑनबोतडिंग द्वारा एपीवाई मेंशातमल हो सकता है I  एपीवाई खाता खोलते समय नातमततकरण और पतत/पत्नी का तववरण प्रदान करना अतनवायष है I बचत बैंक खाते द्वारा ऑटो-डेतबट सुतविा के माध्यम से मातसक या त्रैमातसक या अिष-वातर्षक आिार पर अंशदान तकए जा सकते हैंI Atal pension yojana (एपीवाई) के तीन लाि, अभिदाता के 60 वर्ष की आयुप्राप्त करने पर अतभदाता को रु.1000 से 5000 की आजीवन न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्राप्त होगी I

अतभदाता की मृत्यु के बाद Atal pension yojana का लाभ 

अतभदाता की मृत्यु के बाद वही पेंशन रातश अतभदाता के पतत/पत्नी को प्राप्त होगी I पतत/पत्नी की मृत्यु के पश्चात् नातमतत को 60 वर्ष की आयुतक संतचत पेंशन रातश की वापसी I एपीवाई के तहत प्रान, लेन-देन भववरि और अंशदान लेन-देन तववरणी और प्रान काडष को तक सी भी समय www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>> Print APY
e-PRAN/Transaction Statement View पर जाकर तनिः शुल्क देखा और तप्रंट तकया जा सकता है I
अतभदाता पयाषप्त रातश का भुगतान करने के पश्चात् https://enps.nsdl.com/enps/APYRePrintPran.html>> Atal Pension yojana
Yojana>> Print APY Pran Card वेबसाइट पर जाकर भौततक प्रान काडष जारी करने का अनुरोि कर सकता है I
अटल पेंशन योजना मेंनामांकन करने के पश्चात् भौततक लेनदेन तववरणी वर्ष मेंएक बार पंजीकृ त पते अथाषत् अतभदाता द्वारा अटल पेंशन योजना मेंखाता खोलने के समय प्रदान तकये गए पते पर भेजी जाएगी I
प्रोतटयन-सीआरए द्वारा अतभदाता के पंजीकृ त मोबाइल नम्बर पर आवतिक एसएमएस अलटष के माध्यम से अंशदानों की स्थथतत के तवर्य मेंसूचना दी जाएगी I भारत सरकार के तडजी-लॉकर मेंभी ई-प्रान उपलब्ध कराया गया है I

Atal pension yojana एपीवाई के तहत अभिदाता भववरि का संशोधन

अतभदाता को एपीवाई अतभदाता संशोिन फॉमष मेंवांतित पररवतषन भरने होंगे और व्यस्िगत जानकारी जैसे पता, फोन नम्बर, आतद में संशोिन के तलए उसे एपीवाई-एसपी शाखा में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा I फॉमष को https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php से ऑनलाइन डाउनलोड तकया जा सकता है I
अंशदान की आवृतत्त में पररवतषन जैसे ततमाही अंशदान से मातसक अंशदान या िमाही अंशदान से ततमाही अंशदान आतद एपीवाई अतभदाता द्वारा एपीवाई-एसपी शाखा मेंवर्ष में कभी भी तलस्खत अनुरोि जमा करने के बाद तकया जा सकता है । एपीवाई अतभदाताओं के तलए आिार सीतडंग प्रणाली को जारी तकया गया है, तजसमें अतभदाता तत्काल रूप से एपीवाई खाते में आिार को
https://www.npslite-nsdl.com/CRAlite/ >>Aadhaar Seeding for APY subscribers पर अपडेट कर सकते हैं

Atal pension yojana राभश को अपग्रेड/डाउनग्रेड करना

एपीवाई अतभदाता वर्ष में कभी भी Atal pension yojana रातश को अपग्रेड/डाउनग्रेड कर सकता है । उसके तलए
https://www.npscra.nsdl.co.in/>>Home>> Atal Pension Yojana>>Forms>>Subscriber Maintenance >> Subscriber Modification Form, पर उपलब्ध एपीवाई अतभदाता संशोिन फॉमष को एपीवाई-एसपी शाखा पर जमा कराना होता है I यह प्रणाली उपयोगकताष को चयतनत नई गारंटीड पेंशन रातश के अनुसार जमा होने वाली अंतर रातश/वापस प्राप्त होने वाली अंतर रातश की जांच करने मेंसक्षम बनाती है I
अपग्रेड के मामले मेंअंतर रातश जमा की जानी होगी और डाउनग्रेड के मामले मेंअंतर रातश अतभदाता को वापस की जाएगी । पुनिः-तनिाषरण पद्धतत द्वारा पेंशन अपग्रेड की एक नयी प्रणाली शुरू की गई है, तजसमें अंशदान का

भुगतान मौजूदा आयु और पेंशन रातश के अंतर

इस प्रतिया में, कोई एकमुश्त अंतर रातश जमा करने की आवश्यकता नहीं है I
एपीवाई से भनकास स्वैच्छिक भनकास (60 वर्ष की आयु से पूवष भनकास) : एपीवाई खातों को बंद करने के तलए तवतिवत् भरा हुआ “खाता बंद करने का (स्वैस्िक तनकास)” फॉमष और अन्य संबंतित दस्तावेज संबंतित एपीवाई-एसपी शाखा मेंजमा करना होगा । फॉमष यहााँ उपलब्ध है
: www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>Voluntary exit APY
withdrawal form I यह एपीवाई-एसपी शाखा में भी उपलब्ध होगा । अतभदाता को एपीवाई खाता बंद होने के बाद भी, एपीवाई खाते सेजुडे बचत बैंक खाते को बंद नहीं करना चातहए, क्ोंतक समय से पूवष तनकासी के समय अतभदाता को जो समापन रातश प्राप्त होती है वह एपीवाईसे जुडे बचत बैंक खाते मेंअंतररत की जाती है और इस खाते को बंद करने से समापन रातश के अंतरण मेंसमस्या आ सकती है ।

Atal pension yojana 60 वर्ष से पूवष एपीवाई अभिदाता की मृत्यु होने पर 

अतभदाता के पतत/पत्नी के पास अतभदाता के एपीवाई खाते में अंशदान जारी रखने का
तवकल्प होता है, तजसे शेर् तनतहत समय में पतत या पत्नी के नाम पर जारी रखा जा सकता है, जब तक तक मूल अतभदाता की 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं हो जाती । यतद पतत या पत्नी खाते को जारी नहीं रखना चाहते, तो उसे के वल उसके संतचत पेंशन िन को अथाषत् उसके द्वारा एपीवाई में तकये गए अंशदान के साथ-साथ उसके अंशदान पर शुद्ध वास्ततवक ब्याज (खाता रखरखाव शुल्क घटाने के बाद) को वापस कर तदया जाएगा ।
मृत्युके कारि भनकास : दावाकताष संबस्ित एपीवाई-एसपी शाखा में मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रतत के साथ तवतिवत् भरा हुआ “एपीवाई क्लोजर
फॉमष (मृत्यु)” जमा कर सकता है । फॉमष यहााँ उपलब्ध है : www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal
PensionYojana>>Forms>>Withdrawal form >>APY Death form I यह एपीवाई-एसपी शाखा मेंभी उपलब्ध है ।
एपीवाई मोबाइल एप्लीके शन एपीवाई मोबाइल एप्लीके शन एपीवाई उपयोगकताषओं के तलए तनिः शुल्क उपलब्ध है, तजसमें हाल के 5 अंशदान देखे जा सकते हैं और लेनदेन तववरण तथा ई-प्रान को तन:शुल्क डाउनलोड तकया जा सकता है I एं डर ोइड उपयोगकताष गूगल प्लेस्टोर से सचष तवकल्प पर जाकर ‘एपीवाई और
एनपीएस लाइट’ तलखते हुए एपीवाई मोबाइल एप्लीके शन को डाउनलोड कर सकते हैंI
एपीवाई चैटबॉट नामक नई प्रणाली को मोबाइल एप पर लाइव तकया गया है, तजसमें मानव हस्तक्षेप के तबना तत्काल

आिार पर तशकायतों के

  • समािान मेंमदद तमलती है I
  • पेंशन अपग्रेड/डाउनग्रेड कै लकु लेटर की उपलब्धता I
  • एपीवाई के तहत सूचना की मांग और भशकायत दजष करना
  • अतभदाता एपीवाई पर अततररि सूचना की प्रास्प्त के तलए प्रोतटयन सीआरए-अटल पेंशन योजना हेल्पडेस्क
  • के टोल फ्री नम्बर 1800 889 1030 पर
  • कॉल कर सकता है I
  • एपीवाई चैटबॉट नामक नई प्रणाली को वेब पर लाइव तकया गया है, तजसमें मानव हस्तक्षेप के तबना तत्काल
  • आिार पर तशकायतों का समािान
    तकया जा सकता है I
  • एपीवाई खाता/अंशदान से सम्बस्ित प्रत्येक तशकायत के तलए एपीवाई-एसपी शाखा से संपकष तकया जा सकता है I
  • अतभदाता द्वारा कहीं से भी तनिः शुल्क तशकायत www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>select : NPS-Lite पर जाकर या CGMS के जररए दजष
    कराई जा सकती है।
  • तशकायत दजष करने वाले अतभदाता को दजष की गई तशकायत के तलए एक टोकन नंबर आवंतटत तकया जाएगा । अतभदाता तशकायत की स्थथतत को
    “Check the status of Grievance/Enquiry already registered” पर जाकर देख सकते हैं।

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